सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर (Twitter) ने अपने प्लैटफॉर्म से कुछ कंटेंट हटाने के भारत सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी है. ऐसी जानकारी सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने फरवरी 2021 और 2022 के बीच ट्विटर पर अकाउंट या ट्वीट को ब्लॉक करने के 10 आदेश जारी किए थे. सरकार ने ट्विटर से कहा कि 1400 अकाउंट और 175 ट्वीट्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) के तहत हटाया जाए. जिसके बाद ट्विटर इस आदेश को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है.
ट्विटर द्वारा दायर याचिका के अनुसार, कंपनी ने मांग की है कि मंत्रालय ने जिन अकाउंट या ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा है, उनमें से 39 पर कोई रोक न लगे. सरकार के इनसे जुड़े आदेशों को रद्द कर दिया जाए. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका में ट्विटर ने कोर्ट से कहा है कि मंत्रालय कंपनी को सूचित किए बिना पूरे के पूरे अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश जारी कर रहा है. इन अकाउंट के जरिए किए गए ट्वीट्स को ब्लॉक करने को कहा जा रहा है. कंपनी ने कहा है, ‘कई यूआरएल ऐसे हैं, जिनमें राजनीतिक और पत्रकारिता संबंधी कंटेंट है. इस तरह की जानकारी को हटाना प्लैटफॉर्म पर दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है.’
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