झारखंड के गोड्डा जिले में हत्या और नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो मामलों में चार अभियुक्तों को अदालत ने कल शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रधान जिला न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार पाठक की अदालत ने दो अभियुक्तों गुरु टुडू उर्फ लखन टुडू एवं राजकुमार कापरी उर्फ बरुण कापरी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 10, 000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. वहीं जबलपुर की एक विशेष अदालत ने कथित धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार पादरी पीसी सिंह को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बिशप सिंह को सोमवार को गिरफ्तार किया था. देश-विदेश से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए लगातार पेज पर बने रहें.
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