
भवनों में लिफ्ट की क्वालिटी और तकनीकी मानकों को नजरअंदाज करने से होने वाली दुर्घटनाओं में कई गुना की वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिफ्ट अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि देश में मात्र 11 राज्यों में ही लिफ्ट अधिनियम का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत इमारतों में लगाई जाने वाली लिफ्टों के लिए निर्धारित भारतीय मानकों का पालन करना वैधानिक है. बाकी राज्यों में लिफ्ट को लेकर बनाए गए कानून पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई कर अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने लिफ्ट की गुणवत्ता को लेकर कई मानक तैयार किए हैं, जिसे लिफ्ट कानून के तहत लागू करने की अनिवार्यता है. इसमें लिफ्ट को सुरक्षित करने समेत अन्य मानकों का पालन करना शामिल है. हैरानी यह है कि निर्धारित मानक और कानून होने के बावजूद केवल 11 प्रमुख राज्यों में इसका पालन किया जा रहा है.
20 वर्षीय युवक ने गंवाई जान
एक न्यूज एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, मुंबई के उपनगर विक्रोली में बुधवार दोपहर 25 मंजिला एक इमारत में लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई थी. नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि पूर्वी मुंबई उपनगर के स्टेशन रोड स्थित सिद्धिविनायक सोसाइटी में दोपहर करीब 1.30 बजे हुई दुर्घटना के समय कांच के केबिन वाली लिफ्ट में चार लोग सवार थे और गिरने के बाद वे भू-तल पर लिफ्ट में फंस गए.
लिफ्ट में चार लोग थे सवार
सूचना पर दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खुलवाया. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एक अधिकारी ने कहा, चार (रहने वालों) में से तीन आदमी लिफ्ट से खुद बाहर आ गए. अधिकारी ने कहा कि दमकलकर्मियों ने चौथे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए बचाव उपकरणों का इस्तेमाल किया. उन्हें घाटकोपर के महानगरपालिका द्वारा संचालित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
(भाषा इनपुट के साथ)