पिछले साल मार्च के महीने में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान में जाकर गिरने के मामले में एक निलंबित विंग कमांडर अभिनव शर्मा ने अदालत का रुख किया है. शर्मा को भारतीय वायु सेना ने पिछले साल मार्च में दुर्घटनावश पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के बाद निकाल दिया था. अब शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में रक्षा मंत्रालय और वायु सेना प्रमुख के खिलाफ मामला दायर किया है. उनका दावा है कि उनकी बर्खास्तगी गलत थी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई. बर्खास्त किए गए विंग कमांडर अभिनव शर्मा की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, वायु सेना प्रमुख और अन्य को नोटिस जारी कर पिछले साल सिमुलेशन अभ्यास के दौरान पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दागे जाने पर अपना पक्ष रखने को कहा था. पूर्व IAF अधिकारी ने अगस्त 2022 में उन्हें बर्खास्त करने के रक्षा मंत्रालय के फैसले को चुनौती दी थी. ये भी पढ़ें: स्वदेशी हाथियार से होगा दुश्मनों का सफाया, 2026 में मिलेगी पहली डिलेवरी
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