असम में 2017 से लेकर अभी तक बाल विवाह और पॉक्सो (POCSO) मामले में 8000 से अधिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, लेकिन इनमें से सिर्फ 494 लोगों को ही दोषी ठहराया गया है. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.' टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल की ओर से बाल विवाह और पॉक्सो मामले को लेकर किए गए एक सवाल का जवाब देते हुए असम के सीएम ने कहा कि राज्य में अब तक 6174 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया है. बता दें कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के पास गृह विभाग भी है. यह भी पढ़ें- हमें बाबरी मस्जिद नहीं, राम जन्मभूमि चाहिए कर्नाटक में हिमंत बिस्व सरमा ने राहुल पर बोला हमला सरमा ने सदन को बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 4,049 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) मामले में 2017 से लेकर इस साल फरवरी तक राज्यभर में 8,908 लोगों की गिरफ्तारी हुई. 2,975 बालिकाओं की कराई गई शादी मुख्यमंत्री की ओर से राज्य विधानसभा में दी गई जानकारी से पता चला है कि इस दौरान राज्य में 134 बालकों और 2,975 बालिकाओं की शादी कराई गई. जबकि कानूनी रूप से लड़कों की शादी के लिए निम्नतम 21 साल और लड़कियों की शादी के लिए 18 साल की उम्र की तय की गई है. यह भी पढ़ें- ASSAM: पहचान छिपाकर हिंदू लड़की को भगा ले गया मुस्लिम शख्स, 2 महीनों के बाद ऐसे हुआ खुलासा इसके बाद निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई की ओर से पूछे गए एक अलगल प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अप्रैल 2021 से लेकर फरवरी 2023 तक राज्य में बाल विवाह के 4111 मामले सामने आए. सरमा ने आगे कहा कि इस 22 महीने की अवधि के दौरान राज्य में बाल विवाह को लेकर 4670 मामले रजिस्टर किए गए. 1,182 अभी भी जेल में हैं सीएम ने कहा, कहा इनमें से 7,142 को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है. जिसके बाद 3483 लोगों की गिरफ्तारी हुई. गिरफ्तार लोगों में से 1,182 अभी जेल में हैं जबकि 2,253 को जमानत मिल चुकी है. सरमा ने यह भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन अगर बच्चों के देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है तो कदम उठाए जाएंगे.
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