भोपाल । राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को निर्वाचन कार्यक्रम 2023घोषित कर दिया। आयोग के अनुसार, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के 11 पार्षद, जिला पंचायत के दो सदस्य, पांच जनपद पंचायत सदस्य, 68 सरपंच और 12 हजार 571 पंच पद के लिए उपचुनाव 13 जून को होगा। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र वाले स्थानों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मतदान 13 जून को नगरीय निकायों में सुबह सात से शाम पांच और पंचायतों में सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक होगा। नगरीय निकायों में मतगणना और परिणामों की घोषणा 16 जून को होगी। जबकि, पंच पद के लिए मतगणना मतदान के ठीक बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर मतगणना 17 जून को सुबह आठ बजे से होगी। पंच पद के चुनाव परिणाम 19 जून, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के 17 जून और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 19 जून को की जाएगी। पंच का निर्वाचन मतपत्र के माध्यम से होगा। सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाएगा।आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही 23 मई से नामांकन पत्र लेने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जो 30 मई तक चलेगा। 31 मई को इनकी जांच की जाएगी। नामांकन पत्र दो जून तक वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन निर्वाचन के प्रतीकों का आवंटन होगा।
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