भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पशुओं को खुला छोड़ने पर 1000 रुपये प्रति पशु,जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 358 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ने, अथवा सार्वजनिक स्थान पर पशुओं के बांधने पर, प्रति मवेशी 1000 रुपये जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम 1000 रुपये ही जुर्माने का प्रावधान था। इसे पशुओं की संख्या पर आधारित कर दिया गया है।
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