भूख हड़ताल पर तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासिन मलिक, ठीक से जांच नहीं करने का लगाया आरोप

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Yasin Malik Court Pti 1

दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा अलगाववादी नेता एवं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) का प्रमुख यासिन मलिक अब भूख हड़ताल कर रहा है. जेल अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया यासिन कल सुबह शुक्रवार को भूख हड़ताल पर चला गए. मलिक की ओर से आरोप लगाया गया है कि उसके मामले की ठीक से जांच नहीं हो रही है. आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में मलिक तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

तिहाड़ में जेल नंबर 7 में कैद और भूख हड़ताल कर रहे यासिन ने अपना आंदोलन खत्म करने से मना कर दिया. उसका कहना है कि भूख हड़ताल तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक सही तरीके से जांच नहीं की जाती. दिल्ली की एक अदालत ने करीब 2 महीने पहले 25 मई को केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अग्रणी अलगाववादी नेताओं में से एक यासिन मलिक को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह 2019 में गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट ने मृत्युदंड की मांग खारिज की

कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए कहा था कि इन अपराधों का मकसद भारत के विचार की आत्मा पर हमला करना और भारत संघ से जम्मू-कश्मीर को जबरदस्ती अलग करने का था. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए अलग-अलग अवधि की सजा सुनाईं. न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की तरफ से की गई मृत्युदंड की मांग को खारिज कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि मलिक को जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है वे गंभीर प्रकृति के हैं.

न्यायाधीश प्रवीण ने कहा, “इन अपराधों का उद्देश्य भारत के विचार की आत्मा पर प्रहार करना था और इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से जबरदस्ती अलग करना था. अपराध अधिक गंभीर हो जाता है क्योंकि यह विदेशी शक्तियों और आतंकवादियों की सहायता से किया गया था. अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि यह एक कथित शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन के पर्दे के पीछे किया गया था.” ऐसे अपराध के लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है.

अदालत की ओर से मलिक को दो अपराधों – आईपीसी की धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और यूएपीए की धारा 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए राशि जुटाना)- के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी. जज ने अपने 20 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि जिस अपराध के लिए मलिक को दोषी ठहराया गया है उनकी प्रकृति गंभीर है. उन्होंने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामला नहीं है जिसमें मृत्युदंड सुनाया जाए. सुनवाई के दौरान मलिक ने दलील दी कि उसने 1994 में हिंसा छोड़ दी थी.

सईद की बेटी रुबैया ने की यासिन मलिक की पहचान

पिछले दिनों 15 जुलाई को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद 1989 के अपने अपहरण से जुड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुईं. इस दौरान उन्होंने जेकेएलएफ प्रमुख यासिन मलिक और तीन अन्य की पहचान अपने अपहरणकर्ताओं के रूप में की. अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार था, जब रुबैया को मामले में अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था. अपहरणकर्ताओं ने उन्हें पांच आतंकवादियों की रिहाई के बदले अपनी कैद से रिहा किया था.

सीबीआई ने तमिलनाडु में रहने वाली रुबैया को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में सूचीबद्ध कर रखा है. 1990 के दशक की शुरुआत में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि यही वह व्यक्ति है और इसका नाम यासिन मलिक है. यही वह व्यक्ति है, जिसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका आदेश मानने से इनकार किया तो वह मुझे मिनी बस से घसीटकर बाहर निकालेगा. रुबैया ने अदालत में प्रदर्शित तस्वीरों में भी यासिन की पहचान अपने एक अपहरणकर्ता के रूप में की.

इनपुट- एजेंसी/भाषा

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