देश की अदालतों में बड़ी संख्या में तलाक (Divorce) के केस पर सुनवाई होती है. ऐसा ही एक मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुना गया. इस दौरान जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की पीठ ने पंचकूला की फैमिली कोर्ट (Family Court) का एक फैसला खारिज करते हुए एक पति की तलाक की मांग को मंजूरी दे दी. इस दौरान हाईकोर्ट (High Court) ने साफतौर पर कहा है कि अगर कोई महिला बार-बार पुलिस में अपने पति (Husband) और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत करती है या सुसाइड करने की भी धमकी देती है तो यह पति पर अत्याचार के तौर पर माना जाएगा.
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भले ही पुलिस में पत्नी की ओर से दी गई शिकायत को वापस ले लिया जाए, लेकिन फिर भी यह पति के लिए परेशानी का सबब बनती है. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में यह भी कहा है कि इसमें पति-पत्नी के 7 साल से अलग-अलग रहने का मामला है. ऐसे में इस शादी को निष्क्रिय कहा जा सकता है. हाईकोर्ट ने इस आधार पर पति की तलाक की मांग को मंजूर किया है.
पति ने लगाए थे आरोप
यह मामला 2019 में पंचकूला की फैमिली कोर्ट में खारिज किया जा चुका है. पति ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी शादी 26 सितंबर, 2014 को हुई थी. दंपती की कोई संतान नहीं है. उसकी पत्नी उससे अलग रह रही है. उसने याचिका में बताया है कि उसकी पत्नी मायके जाने के बाद उसे झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां देती है. साथ ही बार-बार सुसाइड कर लेने की भी धमकी देती है. उसने यह भी जानकारी दी है कि उसकी पत्नी ने 2 मार्च, 2015 को क्राइम अगेंस्ट वीमेंस सेल में मां, बहन समेत परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दाखिल की थी. लेकिन बाद में उसने कहा था कि वह शिकायत को जारी नहीं रखना चाहती. इस मामले में सबको 5 बार पुलिस के सामने पेश होना पड़ा था.
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पत्नी ने सभी आरोपों को बताया झूठा
पति के मुताबिक उसकी पत्नी ने बाद में अंबाला के एसीपी को भी उसके खिलाफ शिकायत दी थी. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था. साथ ही कोर्ट में उसे 6 बार पेश होना पड़ा था. बाद में पत्नी ने कोर्ट में कोई बयान नहीं दिया था तो उसे आरोप मुक्त कर दिया गया था. पत्नी की ओर से क्राइम अगेंस्ट वीमेंस सेल में भी बाद में बार-बार शिकायतें की गई थीं. इसके कारण उसकी परेशानी लगातार बनी रही. इसके साथ ही पत्नी ने भी हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है. उसने कहा है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. उसका कहना है कि उससे दहेज में कार भी मांगी गई थी.