PFI ने कराई थी BJP नेता प्रवीण नेत्तारू की हत्या…डर पैदा करना था मकसद- NIA

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praveen nettaru

कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेत्तारू हत्याकांड में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी (NIA) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. ये चार्जशीट कल कर्नाटक कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पिछले साल 26 जुलाई को जिला भाजपा युवा मोर्चा समिति के सदस्य प्रवीण नेत्तारू की बेल्लारे में उसकी दुकान के सामने मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी. एनआईए ने कहा है कि ये हत्या पीएफआई ने कराई थी.

जांच से पता चला कि पीएफआई ने आतंक, सांप्रदायिक घृणा और समाज में अशांति पैदा करने और 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सर्विस टीम या किलर स्क्वायड नामक गुप्त टीमों का गठन किया था. इतना ही नहींकुछ समुदायों और समूहों से संबंधित व्यक्तियों और नेताओं की पहचान करने, उन्हें सूचीबद्ध करने और उन पर निगरानी रखने के लिए इन सेवा दल के सदस्यों को हथियारों के साथ-साथ निगरानी तकनीकों में हमले का प्रशिक्षण भी दिया गया था.

टारगेट्स पर हमला और मारने की दी गई ट्रेनिंग

पीएफआई के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर इन सेवा दल के सदस्यों को टारगेट्स पर हमला करने और मारने के लिए ट्रेनिंग दी गई था. बेंगलुरू शहर, सुलिया टाउन और बेल्लारे गांव में आयोजित पीएफआई सदस्यों और नेताओं की ओर से साजिश की बैठकों को आगे बढ़ाने में जिला सेवा दल के प्रमुख मुस्तफा पचर को विशेष समुदाय के एक प्रमुख सदस्य की पहचान करने और निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था.

लोगों में डर पैदा करने के लिए की गई हत्या- NIA

निर्देशों के मुताबिक, चार व्यक्तियों का पता लगाया गया और उनकी पहचान की गई. इन चार लोगों में प्रवीण नेत्तारू का नाम भी शामिल था. एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने लोगों में डर और आतंक पैदा करने के लिए एक विशेष समुदाय के सदस्यों के बीच प्रवीण नेत्तारू पर घातक हथियारों से हमला कराया था.

आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज

आरोपियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 120बी, 153ए, 302 और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है. चार्जशीट में जिन आरोपियों का नाम दर्ज है, उनमें मुस्तफा पाइचर, मसूद केए, कोडाजे मोहम्मद शेरिफ, अबुबक्कर सिद्दीक, उमर फारूक एमआर और थुफैल एमएच फिलहाल फरार हैं और पुलिस ने इनपर ईनाम घोषित कर रखा है.

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