Mahua Moitra Targets BJP MP Nishikant Dubey:ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर 'फर्जी' एमबीए और पीएचडी की डिग्री रखने का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पूछा कि क्या इस आधार पर निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता खत्म होगी? महुआ ने निशिकांत दुबे पर ये आरोप ऐसे वक्त लगाए जब बीजेपी सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है. महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, ''हलफनामे में झूठ बोलना, डीयू के एफएमएस से एमबीए की डिग्री हासिल करना और फिर एक फर्जी पीएचडी प्राप्त करना, क्या यह लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का आधार नहीं है? क्या आप सुन रहे हैं ओम बिरला?' राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग दरअसल, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर एक संसदीय समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की. बजट सत्र के पहले भाग में गांधी के भाषण के बाद दुबे ने सात फरवरी को उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया था. राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान हिंडनबर्ग-अडाणी मुद्दे पर टिप्पणी की थी. लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए दुबे ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गांधी की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने के बावजूद वे अब भी उनके और कांग्रेस के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनलों पर उपलब्ध हैं. बीजेपी सांसद सुनील सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं. दुबे ने अपनी बात की पुष्टि के लिए दस्तावेज और रिपोर्ट भी पेश किए और इनके जरिए दावा किया कि गांधी की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और व्यवसायी गौतम अडाणी के विभिन्न सौदे, जिनका उन्होंने (राहुल गांधी) उल्लेख किया था, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान किए गए थे. निशिकांत पर फर्जी डिग्री रखने के आरोप बता दें कि साल 2020 में दुबे के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी, जिसमें निशिकांत पर अपने चुनाव नामांकन पत्र में कथित तौर पर फर्जी डिग्री जमा करने के आरोप लगाए गए थे. याचिका में कहा गया, "निशिकांत दुबे ने 2009, 2014 और 2019 के आम चुनावों में अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए पास किया है, लेकिन आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेजों से साबित होता है कि उन्होंने न तो प्रवेश लिया है न ही उसने उपरोक्त संस्थान से एमबीए पास किया है."
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