नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के उस आदेश पर नाराजगी जताई, जिसमें सीबीआई को कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया था. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को क्रूर बताया और कहा कि यह आदेश स्वीकार करने योग्य नहीं है.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए रेड्डी को सुरक्षा देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. 24 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई कडप्पा सांसद वाई एस अविनाश रेड्डी को सोमवार तक गिरफ्तार नहीं करेगी.
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बुधवार को CBI के सामने हुई थी रेड्डी की पेशी
बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 18 अप्रैल को वाई एस अविनाश रेड्डी को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा था और 25 अप्रैल तक रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करने का भी निर्देश दिया था.इससे पहले 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया था.
15 मार्च 2019 को विवेकानंद रेड्डी की हत्या
बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्तों पहले 15 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई एस विवेकानंद रेड्डी की हत्या कर दी गई थी. सीबीआई ने जुलाई 2020 में इस मामले को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की. 26 अक्टूबर 2021 को जांच एजेंसी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. वहीं, 31 जनवरी 2022 को सप्लीमेंट्री चार्चशीट दाखिल की गई थी.