इंदौर । मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर ठेकेदारों से 50 प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के खिलाफ दर्ज प्रकरण में बुधवार को इंदौर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने संयोगितागंज पुलिस से पूछा था कि तीनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बाद उसने क्या किया और जांच कहां तक पहुंची। बुधवार को पुलिस ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि इस मामले में तीनों कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कई शहरों में प्रकरण दर्ज हैं। इस प्रकरण को 60 दिन की समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। कोर्ट अब मामले में 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
कांग्रेस महासचिव ने लगाया था आरोप
प्रियंका गांधी वाड्रा ने 11 अगस्त 2023 को इंटरनेट मीडिया एक्स पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के एक संगठन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50 प्रतिशत कमीशन देने के बाद ही कार्यों का भुगतान मिलता है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार 40 प्रतिशत कमीशन वसूलती थी और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकार्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। इस आरोप के बाद एडवोकेट निमेष पाठक की शिकायत पर इंदौर शहर के संयोगिता गंज थाना पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा, कमल नाथ, अरुण यादव और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था।
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