नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब ये अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है. सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है. दरअसल नीट पीजी 2021 काउंसलिंग और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नीट पीजी काउंसलिंग 2021 को मंजूरी दे दी है. यानी अब मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 (Medical PG Admission 2021) के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू (NEET Counselling) की जा सकती है. ऐसे में न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक काउंसलिंग अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है.
इससे पहले नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे. उनकी 14 दिवसीय हड़ताल पिछले शुक्रवार को तब समाप्त हो गई जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 6 जनवरी को अदालत में सुनवाई के तुरंत बाद नीट-पीजी काउंसलिंग कार्यक्रम के साथ आने का आश्वासन दिया. रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ ने भी प्रदर्शन कर रहे कई डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. सरकार ने इस मांग को भी मान लिया था.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2021 में ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा पर भी निर्णय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा.
फैसले में कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी. पीठ ने कहा कि आने वाले सालों में ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनाई के बाद ही लिया जाएगा. पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मार्च की तारीख तय की है.
क्या था पूरा मामला?
केंद्र सरकार ने नीट पीजी 2021 में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने का फैसला किया था. लेकिन इस आरक्षण के संबंध में नोटिस जुलाई में जारी किया गया था, जब नीट पीजी 2021 के आवेदन बंद हो चुके थे. परीक्षा अप्रैल में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित हो गई थी. फिर सितंबर 2021 में ली गई थी. स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण इस शैक्षणिक सत्र यानी मेडिकल पीजी एडमिशन 2021 से लागू न किया जाए.
(भाषा से इनपुट)
यह भी पढ़ें: