Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार का लगाया इल्जाम लगाया, मॉस्को का आरोपों से इनकार

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Ukraine Bucha

असल में हर युद्ध (War) के कुछ नियम होते हैं और ये नियम जेनेवा कंवेंशन (Geneva Convention) की संधि के जरिए तय किए गए हैं. जेनेवा कंवेंशन के साथ दूसरे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, जिनमें बैटलफील्ड में होने वाले एक्शन की लिमिट तय की गई है. इसमें युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होता है. रूल्स कहते हैं कि जंग में सिविलियंस (civilians) को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनपर केमिकल, बायो वेपन या फिर किसी दूसरे प्रतिबंधित हथियार से हमला नहीं होना चाहिए. जंग के मैदान में घायल और बीमार लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए.

इसके अलावा अगर दुश्मन देश का सैनिक पकड़ा जाए तो भी उसके साथ बर्बर व्यवहार नहीं किया जा सकता. Prisoner of War के तहत उसके भी अधिकार हैं. जहां तक जेनोसाइड की बात ये है तो ये एक स्पेसिफिक वॉर क्राइम है, जिसके मुताबिक अगर किसी एक खास मुल्क, नस्ल या फिर धार्मिक आधार पर एक साथ कई लोगों की हत्या की जाए तो उसे नरसंहार कहा जाता है.

यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार का लगाया इल्जाम

यूक्रेन ने रूस पर बूचा में नरसंहार का इल्जाम लगाया है, लेकिन मॉस्को ऐसे आरोपों से इनकार कर रहा है. अब सवाल है वॉर क्रिमिनल तय कैसे होगा. आपको बता दें कि युद्ध अपराध के मामलों की जांच और उसके लिए जिम्मेदार ठहराने के चार रास्ते हैं. पहला- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के जरिए ये कार्रवाई की जा सकती है. दूसरा विकल्प ये है कि संयुक्त राष्ट्र अपने जांच आयोग से आगे निकलकर एक Hybrid International War Crimes Tribunal बनाने के लिए काम करे.

नाटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सैन्य ट्रिब्यूनल जैसे इच्छुक और संबंधित पक्षों की मदद से ऐसा किया जा सकता है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद नाजी नेताओं के खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की गई थी. इसके अलावा कुछ देशों का युद्ध अपराधियों से निपटने के लिए अपना अलग कानून होता है. जर्मनी तो अपने कानून के अनुसार पुतिन के खिलाफ पहले ही जांच कर रहा है. हालांकि अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है. वहीं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की बात करें तो रूस इसको मान्यता नहीं देता है. दूसरी तरफ इस कोर्ट के फैसले मानने को कोई देश बाध्य भी नहीं होता है.

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