सहारा के निवेशकों को लेकर अब तक शांत रही केंद्र सरकार फ्रंट पर आ गई है. गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा इससे सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के हजारों निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा. दरअसल मंत्रालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में से 4 समितियों को 10 करोड़ लौटाने का आदेश दिया है. सहारा ग्रुप की चार समितियां, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कॉपरेटिव सोसायटी शामिल हैं. इसके जमाकर्ता अपने पैसे के लिए लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन कई सालों से कोई समाधान नहीं मिल रहा था. ये भी पढ़ें: सहारा से दुखी एक करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा, जल्द मिलेगा उनका पैसा
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